बिहार के प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बड़ी राहत मिली है, जब पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तय किया कि कोचिंग संस्थानों से संबंधित फैसला सरकार का नहीं है और उनके फंडामेंटल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता।
याचिका दायर की गई थी
कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के आदेश के खिलाफ जाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने रोक लगा दी है और कहा है कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को मुताबिक सरकार को इस मामले में अधिकार नहीं है।
कोचिंग संस्थानों की प्राथमिकता
केके पाठक के आदेश के बाद, कोचिंग एसोसिएशन ने त्वरित कदम उठाया और कोर्ट के दरवाजा खटखटाया, जिससे संस्थानों को अपनी प्राथमिकता की प्राप्ति हुई।इस निर्णय से कोचिंग संस्थानों के प्रशासकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है, और वे अब बिना किसी प्रतिबंध के अपने शिक्षा कार्यक्रम को जारी रख सकेंगे।
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