Bihar B.ED NEWS: बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों के शिक्षक नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (Special Leave Petition) दायर किया था, जहां पर सरकार ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है, जिसका मतलब है कि बीएड अभ्यर्थियों को अब तक कोई तात्काल राहत नहीं मिली है।
शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में बीएड डिग्री को प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्र नहीं माना है और इससे बीएड डिग्रीधारियों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्यता आई है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, और अब इस मामले की सुनवाई अगली तारीख में होगी।
बिहार में प्राथमिक शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया जारी है, और बड़ी संख्या में बीएड पास अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की परीक्षा में भाग लिया है।
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