पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पु की अर्जी को किया नामंजूर

0
320

कोर्ट ने कहा टर्म आने पर होगी सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की अर्जी पर जल्दी सुनवाई करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले पर जल्दी सुनवाई करने की गुहार लगाई गई।
पूर्व सांसद के वकील सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा ने मामले पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर खंडपीठ ने कहा कि यह मामला अतिआवश्यक नहीं है कि इसे आउट ऑफ टर्न सुनवाई की जाए। अति आवश्यक सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जो मापदंड तय किया है, उसमें यह केस नही आता है। कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले का टर्म आएगा तब सुनवाई की जाएगी। ऐसे में पप्पू यादव की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here