हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए आदेश
अन्य प्रांतो से निकले बैध शराब से भरी गाड़िया बिहार के रास्ते से गुजर सकती है, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए, याचिका में कहा गया था, बिहार से गुजरने वाली शराब से लदे बैध गाड़ियों को पुलिस जब्त कर लेती है, कोर्ट ने बिहार प्रशासन को यह कार्रवाई करने से पूर्व कागजातो की जांच का आदेश दिए है।
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