एससी ने सुनवाई के बाद दिए आदेश
सुप्रीम अदालत ने मुजफ्फरपुर के चर्चित शेल्टर होम की 8 पीड़ित लड़कियों को उसके मां-बाप को तत्काल सिपुर्द करने का आदेश दिए है, साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नियमो के आलोक में सभी पीड़ित लड़कियो को मुआवजा अदा कर उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, अदालत ने इस संबध में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम अदालत ने टीस द्वारा दायर की गयी रिपोर्ट पर ठपा लगा दी है, टीस ने अदालत में जो रिपोर्ट दी है, उसमें उसमें 44 लड़कियो का जिक्र तो किए गए है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट 28 के बारे में दी है, टीस ने रिपोर्ट में कहा, है कि उसमें 20 लड़किया ऐसी है जो काफी सदमे में है तो कुछ उदासीन है। कुछ लड़कियो को बदनामी के कारण उनके घरवाले अपनाने में असमर्थ हैं. विदित हो कि सुप्रीम अदालत ने टीआईएसएस को अपनी रिपोर्ट 11 सितंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसे कोर्ट में दाखिल भी किया गया. यह रिपोर्ट लगभग दो दर्जन लड़कियों के पुनर्वास की संभावना के संबंध में है. बाल कल्याण समिति और बिहार सरकार ने इस मामले में गुरुवार को जवाब दाखिल किया. टीआईएसएस ने अपने सोशल ऑडिट में आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का खुलासा किया था.
शेल्टर होम की 8 लड़किया लौटेंगी घर
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