पुलिस ने दे दी अक्रिमणकारियों को हरी झंडी

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कोर्ट में दिए रिपोर्ट से हुआ खुलासा
एसडीओ पूर्वी कोर्ट में आवेदक ने दावा तो कुछ किया और मिठनपुरा पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कुछ और। एसडीओ कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश किए रिपोर्ट ने कई सवाल खड़ा कर दिया है, आवेदक के शिकायत पर 5 अप्रैल को सिटी एसपी ने उस गली का तस्वीर देखने के बाद वहा के थानेदार को धारा 144 की कार्रवाई करने का आदेश दिए, लेकिन उनका यह आदेश भी हवा में रह गए और उसी दिन जांचकर्ता ने आनन-फानन में स्पाॅट पर गए बिना एसडीओ कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कर दी, आवेदक ने उक्त विवादित भूमि पे 18 मार्च को एसडीओ कोर्ट में धारा 144 के लिए आवेदन दिए था, यह भूमि खादी भंडार रोर्ड अंतर्गत वार्ड 46 में है, नियमत सभी को सड़को के लिए जमीन छोड़ना चाहिए, लेकिन सड़क के लिए वहा के अधिकांश लोगो ने जमीन नही छोड़ी है, अगर पुलिस अधिकारी जांच में गए होते तो रिपोर्ट में दस्तावेजो का जिक्र होता। जांचकर्ता ने रिपोर्ट में में तो 8-10 लोगो का चर्चा की है, लेकिन रिपोर्ट में किसी का नाम नही खोला है, वहा के लोगो ने बताया कि पुलिस ने धर बैठे रिपोर्ट तैयार की है, हैरत की बात तो यह है कि पुलिस ने जो कोर्ट में रिपोर्ट दी है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनो के भू-दास्तावेजो का कोई जिक्र नही किया गया है, तो यहा सवल उठता है कि जांच कैसे हो गयी। ताजुब्ब की बात तो यह है कि उस कस्बे में मात्र 6 घर है, तो फिर 8-10 लोेग कहा से आ गए, यह भी एक गंभीर सवाल है, नियमत जाचकर्ता को रिपोर्ट पर वहा के थानेदार से भी अनुशंसा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नही किया और सीधे कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी,

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