एससी ने निरस्त किए एचसी का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए बिहार के 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षको को समान काम के बदले समान वेतन देने से इंकार कर दिया है, पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षको दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला दिया था कि राज्य सरकार इन शिक्षको को समान कार्य के लिए समान वेतन दे, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीले मानते हुए अपील मंजूर कर ली है, एससी ने कहा, फिलहाल जो नियमित शिक्षको को वेतन दिए जा रहे है, वह मिलता रहेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा, इन शिक्षको की नियुक्ति पंचायत राज एक्ट के तहत हुई है, नियुक्ति नियमित सेवक के रुप में नही की गयी है, फिलहाल शिक्षा विभाग को चलाने के लिए 30 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किए गए है, लेकिन समान कार्य के बदले समान वेतन लागू कर दिए जाने से 37 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान करना पड़ जाएगा, जो सरकार के लिए असंभव है।
लाखो नियोजित शिक्षको का फूटा किस्मत
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