पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर
पैतृक जमीन पर पूर्वजों के बनाये शौचालय के नाम पर 12 हजार रुपये का उठाव करने का आरोप लगा पटना हाईकोर्ट में पूरे प्रकरण की जांच के लिए लोकहित याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने विशाल सिंह की ओर से दायर लोकहितकोर्ट को बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण में सरकारी धन का गबन किया गया है। इसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कोर्ट से की गई थी। कोर्ट को बताया कि अरवल जिला के रामपुर बैणा पंचायत की मुखिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकारी धन का गबन की है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि यह मामला लोकहित का नहीं है। यह मामला पारिवारिक विवाद का है। आवेदक ने अपने चाचा सतीश कुमार सिंह और उनकी मुखिया पत्नी बिमला देवी (रामपुर बैणा पंचायत) पर पैतृक जमीन पर पूर्वजों द्वारा बनाये गए शौचालय के नाम पर 12 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने लोकहित याचिका को खारिज करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।