बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किया नया गाईड लाइन

0
375

कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने (जुलूस) और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है। विवाह की सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। 22 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक- 8 से पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया। 23 से 30 नवम्बर तक अनलॉक-9 प्रभावी होगा।  

INAD1

कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा। काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। टीका ले चुके ही व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है।  गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) भी खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी। र्कोंचक संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं।

आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सामान्य रूप से होगा। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here