9 को फांसी और चार मलिाओ को उम्र कैद

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मास्टर माइंड रुपेश अभी भी फरार
गोपालगंज शराब कांड में स्पेशल कोर्ट ने 13 में से नौ दोषियों को फांसी और 4 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक्साइज एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट के जज एडीजे-2 लवकुश कुमार ने सभी दोषियों पर 10 लाख-लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गोपालगंज के खुजरबानी में जहरीली शराब पीने से 16 अगस्त 2016 में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि छह लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी।
फैसला आने के बाद दोषियों के परिवार वाले अदालत परिसर में रोने लगे। कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश भी की। दोषियों के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पांच साल तक चले मुकदमे के बाद इस मामले में 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया था। आज उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि, इस कांड का मास्टरमाइंड रुपेश शुक्ला उर्फ पंडित अभी फरार है। कोर्ट ने उसके खिलाफ रेड वॉरंट जारी कर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है।

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