सरकार ने खत्म कर दी सहायक शिक्षक के पर

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अनुकंपा नियुक्ति के पूर्व नियम बदले

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 बिहार में प्रमंडलीय एवं जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अब अनुकंपा बहाली नहीं होगी। इसलिए कि एक जुलाई 2006 के प्रभाव से प्रमंडलीय संवर्ग एवं जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद समाप्त हो गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को जारी की गई। यह अधिसूचना न्यायादेश एवं विभागीय आदेश पत्र पर महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के आलोक में जारी की गई है। सरकार की इस अधिसूचना के मुताबिक जुलाई 2006 के पहले ही थर्ड-फोर्थ ग्रेड कर्मी के बदले सहायक शिक्षक बने अनुकंपाधारी डिमोट होंगे। इसका असर काफी तादाद में शिक्षकों पर पड़ सकता है।

वर्ग तीन अथवा चार के वेतनमान पर होगी नियुक्ति

सरकार के फैसले के मुताबिक एक जुलाई 2006 के पूर्व सेवाकाल में मृत प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकंपा  समिति द्वारा वर्ग तीन या वर्ग चार के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग तीन अथवा वर्ग चार के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाएगी।

नियोजन इकाई में देना होगा आश्र‍ितों का आवेदन

एक जुलाई 2006 एवं इस तिथि के बाद प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात जिला परिषद अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अहर्ता के अनुरूप संबंधित आश्रित को क्रमश: विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी

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