शादी पूर्व थाने को सूचना नही दी तो कार्रवाई

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बोले पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे
बिहार में कोरोना का कहर काफी बढ़ गई है, और कोरोना काल में जरा सी लापरवाही भाड़ी पर सकती है, इसे रोकथाम के लिए बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बुधवार केंद्र् के गाईड लाईन के आलोक में बिहार के वैसे लोगो को जो शादी और भोज आयोजित करना चाहते है, उन्हें इसके पूर्व थाने को सूचना देनी होगी, जो ऐसा किए बिना कोई आयोजन करेंगे तो उनके
खिलाफ सख्त कार्र्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा, सूबे के सभी एसपी/एसएसपी को आदेश दिए गए है कि बिना सूचना दिए इस तरह का कोई आयोजन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्र्रवाई करे। डीजीपी ने कहा, किसी के घर शादी है तो वैसे व्यक्ति को थाने को सूचना के साथ निमंत्रण पत्र देना होगा और उसमें लिखना होगा कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग भाग नही लेंगे। एक अन्य सवाल पर डीजीपी ने कहा, शादी के मौके पर ज्यादा लोग वैकटेंट हाॅल और होटल बुक करते है, सूबे के सभी वेंकटेट हाॅल और हाटलो मालिको को भी नोटिस देकर चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति ऐसे समारोह के आयोजन को लेकर वेकटेंट हाॅल या होटल बुक करते है तो उसकी सूचना फौरन संबधित थाने को दे, अन्यथा इस कार्रवाई में कोई चूक हुई तो खैर नही होगी।
माॅस्क से मूंह नही ढ़का तो जुर्माना
पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अनलाॅक का मतलब यह नही कि कायदे और कानून को ताक पर रख दे, बहुत ऐसे लोग है तो मूंह पे माॅस्क लगाए बिना सड़को पर दौर रहे है, सूबे के सभी एससपी/एसएसपी को अभियान चलाकर ऐसे लोगो पकड़ने का आदेश दिए गए है, और साथ ही उनपर जुर्माना ठोकने का भी आदेश दिए गए है, ज्यादातर राशन के दुकान सोसल डिस्टेंटिंग का अनुपालन नही कर रहे है, सभी थानेदारो को ऐसे दुकानदारो को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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