मान्यता प्राप्त कोचिंग को पोर्टल एप पर डालना होगा छात्रो का ब्योरा

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 बिहार के मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों के छात्र-छात्राओं का ब्योरा बिहार करियर पोर्टल एप  पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे एक डाटा बैंक बनेगा। वहीं जो कोचिंग संस्थान निबंधित नहीं हैं उन संस्थानों का निबंधन बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं संचालन), 2010 एक्ट के तहत आवश्यक है। कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों एवं निदेशकों से कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों में केे वैसे छात्र-छात्रा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत हैं, का बिहार कैरियर पोर्टलएप पर लाग-इन कराया जाए। कोचिंग संस्थानों के अलावा चालू वित्त वर्ष में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों और  इंटर कालेजों के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के  लिए पोर्टल एप पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। 

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इन बिंदुओं पर जानकारी देना जरूरी

कोचिंग संस्थानों को कई बिंदुओं पर आवश्यक रूप से जानकारी देना भी होगा जिनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या एवं पर्याप्त संख्या में फर्नीचर, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम, पेय जल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, स्वच्छता एवं सफाई का उचित प्रबंध, अग्निशामक यंत्र का इंतजाम, इलाज की सुविधा एवं वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश के सभी 38 जिलों में तकरीबन तीन हजार कोचिंग संस्थान निबंधित हैं। इनमें पटना में 581 कोचिंग संस्थान शामिल हैं। तय मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रविधान भी है। पहली बार उल्लंघन पर 25 हजार रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक और तीसरी बार उल्लंघन पर कोचिंग संस्थान का निबंधन रद होगा। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कोचिंग संस्थान का निबंधन का प्रविधान है

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