बिहार में फिर बढ़ा 6 सितंबर तक लाॅक डाउन

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पूर्व की तरह बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, राज्य सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय दिया है, इस बार 6 सितम्बर तक के लिए लाॅक बढ़ाए गए है, उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी क दी है, पूर्व में जो 30 जुलाई को आदेश जारी किए गए थे, वह प्रभावी होगा। 30 जुलाई को जो आदेश जारी किए गए थे, उसके अनुसार बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दिए गए है, व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। सोमवार को इस बाबत नया आदेश जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है। इसे जारी रखा जाए या फिर लोगों को रात्रि कर्फ्यू से छूट मिलेगी, इसपर भी निर्णय होने की संभावना है। इन 10 प्वाइंट्स में जानिए किस पर रहेगी पाबंदी-

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  • केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्तअधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50ः कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति (सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है)
  • बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।
  • राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे। (सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा)
  • व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।
  • लॉकडाउन के दौरान टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
  • जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।

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