पटना डीएम ने अनलाॅक-4 में दी कई प्रकार की छूट

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सिर्फ बंद रहेंगे धार्मिक और शिक्षण संस्थान
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अनलाॅक-4 नियमो में कई बबदलाव किया है, पहले बजारो को खोलने के लिए जो समय तय की गयी थी, उसे समाप्त ककर दिया गया है, अब कोई भी दुकाने कभी खुल और बंद हो सकती है, हालांकि डीएम ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सिर्फ अन्य इलाकों के लिए रियायत दी है। लेकिन डीएम के नए निर्देश के आलोक में शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल-कोचिंग में 50 फीसदी उपस्थिति
डीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। परंतु ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसको बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट 21 सितंबर से दी गई है। हालांकि, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी।

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