कोरोना संदिग्ध वोटरो को दिए जाएंगे टोकन

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आयोग ने वोटरो का तैयार किए खाका
निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए पहले के नियमो में बदलाव करते हुए कोरोना संदिग्ध वोटरो के लिए नई व्यवस्था दी है, जो कोरोना या अन्य मरीज है, वैसे मतदाताओ को मतदान केंद्रो तक पहुंचने के लिए टोकन दिया जाएगा। आयोग ने यह व्यवस्था सूबे के सभी डीएम को लागू करने का आदेश दिए है, वैसे अयोग ने चुनाव में मतदान का डाटा तैयार कर उसे जारी कर दिया है, कोरोना संदिग्धों व मरीजों को मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संदिग्धों को दिए गए टोकन पर समय निर्धारित करते हुए दोबारा बूथ पर वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच श्रीनिवास ने सभी जिलों के डीएम को इस आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है, आयोग ने डीएम को आदेश देते हुए कहा है कि बूथ पर कोरोना संदिग्धों की पहचान थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए होना है। थर्मल स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए गए मतदाताओं को बजाप्ता टोकन दिया जाना है, टोकन पर उनके दोबारा आकर मतदान करने का समय दर्ज किया जाएगा। संदिग्धों की वोटिंग की बारी आने पर पीपीई किट में सारी प्रक्रिया संपन्न किया जाना है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सभी बूथ पर आशा कार्यकर्ता, पारा मेडिकल स्टाफ या अलग से चुनाव कर्मी तैनात किया जाएंगे।

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चुनावी सभा की जिम्मेवारी हेल्थ रेगुलेटर को
आयोग ने जरी किए गए निर्देश में चुनावी सभाओं के मामले को भी शामिल किया है। कहा है कि जिलों में होने वाली हर चुनावी सभा की निगरानी सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर करेंगे। वह जांच करेंगे कि सभा में कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। सभा में लोगों के खड़े होने या बैठने के लिए सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया है या नहीं। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वे ऐसे मैदानों में चुनावी सभा की अनुमति दें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभा करने की सुविधा मौजूद हो।

सिर्फ दो व्यक्ति जाएंगे नामांकन दाखिल में
आयोग ने कोरोना के मध्येनजर नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ दो व्यक्ति जाएंगे। साथ ही पूर्व में नामांकन के लिए पांच वाहनों की मंजूरी को संशोधित करते हुए अधिकतम दो वाहनों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। रोड शो के लिए भी 10 की जगह अब मात्र पांच वाहनों की ही मंजूरी दी गई है। इन वाहनों के काफिले को भी दो हिस्सों में बांटना होगा और दोनों के समय में आधे घंटे का अंतर निर्धारित किया गया है।

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