हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दी आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के तमाम लॉ कालेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है। साथ ही चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय एवं अन्य से जवाब-तलब किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के लॉ कालेजों में पूरी व्यवस्था नहीं है। योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी है।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। राज्य में सरकारी व निजी लॉ कालेज 28 हैं लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।