
नीतीश सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर ली जा सकेगी। यह व्यवस्था पहली अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी किया। संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के उपरांत बड़ी संख्या में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं।
बिहार में प्रोन्नति का मामला रुका होने से मुश्किल
उच्च न्यायालय के आदेश से वर्तमान में बिहार सरकार में प्रोन्नति का मामला अवरुद्ध है। सेवानिवृत्ति और प्रोन्नति बाधित रहने की वजह से बड़ी संख्या में रिक्ति हो गयी है। वर्तमान परिस्थिति में उन पदों पर तत्काल पदस्थापन संभव नहीं है। वर्ष 2020 में ही कोविड संक्रमण और फिर दूसरी लहर के कारण तथा विकास कार्यों को ससमय पूरा किए जाने की प्रतिबद्धता के कारण प्रशासनिक ढांचे पर काफी बोझ है। कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्यबोझ निरंतर बढ़ रहा है।