मंगलवार की मध्य रात्रि से प्रतिबंध किए गए प्लास्टिक

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किसी ने उपयोग किया तो कठोर दंड

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राज्‍य सरकार के निर्देश पर पर्यावरण अधिनियम के तहत बिहार में मंगलवार की मध्यरात्रि से थर्मोकोल के साथ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके विनर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग ब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लोग अब इसकी खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि किसी ने इसका प्रयोग किया तो उसे एक लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस बाबत गजटजारी किया गया है  अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिकतम पांच वर्षों के कारावास के साथ अधिकतम एक लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। एकल उपयोग प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। बीते महीने जून में ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी थी

इन सामग्री पर लगा प्रतिबंध

प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, घोटन, थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, प्लास्टिक बैनर एवं ध्वज-पट्ट, प्लास्टिक झंडा, झाड़-फानूस एवं सजावट की सामाग्री, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट, कप, पानी के पाउच एवं पैकेट्स।

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