बिहार में होगा तीन चरणो में चुनाव

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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में शुक्रवार को बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है, आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में नए सुरक्षा मानको के तहत तीन चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। सिर्फ वर्चुअल चुनाव नमांकन होगा। नमांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर तय किए गए है, वोटो के लिए 1,89 लाख ईबीएम इस्तेमाल होंगे। बिहार में कुल वोटरो की संख्या 7 करोड़ 79 लाख है, जिसमें महिलाएं 3 करोड़ 39 लाख और पुरुष 3 करोड़ 79 लाख है, आयोग ने बताया कि पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 17 जिलों में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 15 जिलों में 78 सीटों पर चुनाव होगा। आयोग ने बताया बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बूथ पर सिर्फ 1 हजार मतदाता वोटिंग करेंगे। वोटिंग का समय बढ़ा दिए गए है, वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। नामांकन के दौरान दो से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमित मरीज आखिरी घंटे में वोट डालेंगे। कोरोना काल को देखते हुए बिहार के अधिकारियों को चुनाव में 6 लाख पीपीई किट और 7 लाख हैंड सेटेलाइजर करने काा इंतजाम करने का आदेश दिए गए है। चुनाव के दौरान 5 से अधिक लोग घरो में जाकर प्रचार नही करेंगे। आयोग ने बताया कि कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यही कारण है कि बूथों पर बने गोले में ही मतदाताओं को खड़ा होना होगा। यानी कतार लंबी नहीं होगी। डीएम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सेनेटाइज और ग्लव्स देने के लिए अलग कर्मचारी तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स लगाकर ही मतदान करना होगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। मतदान कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ अथवा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मतदान के एक दिन पहले सभी मतदान केंद्र को सेनेटाइज किया जाएगा। वैसे निर्वाचक के तापमान की दोबारा जांच आधा घंटे के बाद की जाएगी। यदि तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाएगा तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जाएगा। साथ ही ऐसे मतदाता को टोकन भी निर्गत किया जाएगा। टोकन जारी करने के पूर्व हेल्प डेस्क पर संधारित अल्फाबेटिकल रोल में मतदाता का क्रमांक चिह्नित करने की व्यवस्था की जाएगी एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख होगा।खड़े होने के लिए बनेंगे गोले। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल में गोला बनाया जाएगा। मतदान केंद्र पर तीन पंक्ति क्रमश पुरुष, महिला एवं दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक के लिए बनाया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनेटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उम्मीदवारों के बैठने की होगी व्यवस्था
निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय के पास उम्मीदवारों एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षारत होने के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की जाएगी। आरओ के कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक है। उम्मीदवार एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था की जानी है। इसके प्रयोग के लिए समर्पित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना है।
अधिकारी के समक्ष होंगे एक मतदाता
मतदाता के पहचान के क्रम में मतदाता को अपना मास्क आवश्यकतानुसार हटाना होगा। किसी भी समय मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रह सकते हैं। पीठासीन पदाधिकारी कि यह व्यक्तिगत जवाबदेही है कि कोविड-19 के लिए निर्गत निरोधात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित हो। निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट के बटन दबाने के लिए हैंड ग्लव्स मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिया जाएगा
मतगणना हॉल में अधिकतम 7 टेबल होगा
मतगणना हॉल के अंतर्गत अधिकतम 7 मतगणना टेबल की अनुमति है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा के लिए तीन-चार हॉल की आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतगणना टेबल पर सीयू एवं वीवीपैट के बक्से को लाने के पूर्व सैनेटाइज किया जाना है। मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने के पूर्व मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात विसंक्रमित किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की आवश्यकता है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में पृथक हाल की व्यवस्था की जाएगी।

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