दुर्गापूजा के बाद लागू होगी व्यवस्था
राज्य सरकार ने 20 मार्च 20 को बिहार के जेलो में कैदियों और उनके परिजनो के मुलाकात पर रोक लगा दी थी, जिसे जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने खत्म कर दिया है, और अब बिहार के जेलों में कैदियों और उनके परिजनों की आमने-सामने की मुलाकात फिर से शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने मुलाकात की व्यवस्था बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सबकुछ ठीक रहा तो इसी महीने यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। आईजी, कारा एवं सुधार सेवाएं मिथिलेश मिश्र द्वारा कैदियों से जेल में मुलाकात की व्यवस्था दोबारा शुरू करने को लेकर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि दुर्गापूजा के बाद कैदी जेल में अपने परिजनों से मिल सकेंगे। जेल मैनुअल के अनुसार उनकी मुलाकात होगी पर कोरोना को देखते हुए मुलाकात की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। कैदियों से मुलाकात को लेकर जो नई व्यवस्था की जाएगी उसमें मुलाकाती को पहले समय लेना होगा। ई-मुलाकात पोर्टल पर इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद कारा प्रशासन मुलाकात के लिए दिन और समय तय करेगा। उसी दिन और तय समय पर संबंधित व्यक्ति को कैदी से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी।
13 मार्च 2020 से बंद है मुलाकात
कोरोना की पहली लहर के शुरू होने के बाद ही बिहार के जेलों में कैदियों से आमने-सामने की मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। 13 मार्च 2020 से यह पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद कारा प्रशासन द्वारा टेलिफोन से बातचीत करने और ई-मुलाकात की व्यवस्था की गई है।
कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा
मुलाकात की व्यवस्था बहाल होती है तो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। कारा प्रशासन के मुताबिक मुलाकाती के लिए मास्क धारण करना अनिवार्य होगा। बगैर इसके इजाजत नहीं दी जाएगी।
कैदियों को भी लगा टीका
जेल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कैदियों को तेजी से टीका लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले तक 98 प्रतिशत कैदियों को टीका प्रथम डोज और 60 प्रतिशत से ऊपर को दूसरा डोज दिया जा चुका है। जेल में सौ प्रतिशत का आंकड़ा प्राप्त करना मुमकिन नहीं है क्योंकि रोज नए कैदी आते हैं और पुराने रिहा होते रहते हैं।
जेल में मुलाकाती व्यवस्था शुरू करने को लेकर तैयारी की जा रही है। पहले मुलाकाती को ऑनलाइन आवेदन कर इसके लिए समय लेना होगा। मुलकाती के लिए मास्क लगाना और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
–मिथिलेश मिश्र, आईजी, कारा एवं सुधार सेवाएं