आयोग ने दिए सभी डीपीआरओ को आदेश
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है जल्द से जल्द मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच पंचायत समिति के सदस्य और जिला पार्षदों के प्रत्याशियों को आरक्षित पदों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव के लिए पूर्व निर्धारित कोटिवार आरक्षण की इंट्री ऑनलाइन सुनिश्चित कराएं। साथ ही, शैडो जोन चिन्हित करें और उसकी भी जानकारी दें। आयोग की ओर से गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन में विभिन्न पदों को ऑनलाइन कर दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व निर्धारित आरक्षित पदों की सूची को अभी तक जिला कार्यालयों और आयोग कार्यालयों में संरक्षित रखा गया है। सचिव ने साफ कहा कि पंचायत के पदों के आरक्षण को ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और प्रत्याशियों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाण पत्र और प्रपत्र 23 तैयार करने में कोई असुविधा न हो।