पटना के डीईओ ने जारी किए आदेश
शिक्षा विभाग के फैसले के आलोक में फिलहाल पटना के डीईओ ने सभी निजी स्कूल संचालको को आफलाइन के बाद बच्चो को आनलाइन शिक्षा देने का आदेश दिया है, सूत्रो की माने तो इसके बाद पूरे सूबे में विभाग का यह फैसला लागू किए जाएंगे, निर्देश का उल्लंधन होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है, शिक्षा विभाग ने देश में कोरोना के नए वेरिएंड ओमिक्रॉन के बढते केस को देखते हुए यह फैसला दिया है, क्योकि ओमिक्रान से ज्यादर बच्चे को खतरा है,
वर्तमान में जिले के अधिकांश निजी स्कूल आफलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद वे आनलाइन सुविधा भी बच्चो को मुहैया कराएंगे। गृह विभाग ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बच्चों एवं कर्मियों को मास्क का उपयोग करना होगा।
टीकाकरण के बाद ही कर्मियों के स्कूल में मिलेगा प्रवेश
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि टीकाकरण के बाद ही किसी कर्मी को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। जो स्कूल कर्मी अब तक टीकाकरण नहीं कराये हैं, उन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल के वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं को जरा भी तबीयत खराब होने पर उसे आफलाइन शिक्षा व्यवस्था से अलग रखा जाएगा।