कोर्ट ने रिव्यू पेटीशन किया खारिज
देश के सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को नियोजित शिक्षको द्वारा दायर किए गए रिव्यू पेटीशन को खारिज कर दिया, कोर्ट के इस कार्रवाई से तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षको के मंसूबे पर पानी फिर गया, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पहले दिए गए फैसले को बदला नहीं जा सकता है। विदित हो कि नियोजित शिक्षकों द्वारा समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर एक पुर्नविचार याचिका दायर की गयी थी, जिसके माध्यम से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक नियमित आधार पर वेतन पाने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इनकार कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में नाराजगी देखी गई थी और शिक्षकों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही थी।
एससी से 3 लाख शिक्षको फिर झटका
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