अधिसूचना किसी वक़्त हो सकती है जारी
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन करने समेत मतदान और मतणगना का समय निर्धारित कर दिया है। आयोग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जांच में तीन दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच एक या एक से अधिक तिथियों को की जा सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की तिथि अधिकतम दो दिन हो सकती है। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित किया जायेगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगाए जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना अब किसी भी वक्त जारी हो सकता हैए बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने का निर्देश देते हुए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी छह पदों के नामांकनए नामांकन पत्रों की जांचए समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिये जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे।
प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण
उधर सभी पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्राम कचहरी पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क . 250 रुपये ;महिला प्रत्याशीए एससीएएसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपयेद्धए मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी. 1000 रुपये ;महिला प्रत्याशीए एससीएएसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपयेद्धए जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को. 2000 रुपये ;महिला प्रत्याशीए एससीएएसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपयेद्ध नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे।
निर्वाची पदाधिकारी व एआरओ होंगे नियुक्त
आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारीए सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने इसके साथ ही प्रत्याशियोंए प्रस्तावकों की योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों की भी सूची भेजी है। डीएम से कहा गया है कि सभी अंचलो में दोनो निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु करे।